अहमदाबाद.आयकर विभाग ने बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत प्रदेश में 38 केसों पर कार्रवाई कर 482 करोड़ की संपत्ति कब्जे में ली है। इसके तहत अहमदाबाद में 15 और सूरत में नौ बेनामी संपत्तियां मिली हैं।विभाग चालू वर्ष में 2 हजार करोड़ से अधिक की बेनामी संपत्ति जब्त करेगा।जीसीसीआई में प्रॉहिबिटेशन ऑफ बेमानी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन एक्ट, 1988 के बारे में हुए सेमिनार में गुजरात के चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स पीसी मोदी ने कहा कि नोटबंदी के बाद हुए बैंकिंग लेन-देन के आधार पर डेटा तैयार करके आईटी विभाग ने सर्वे किया था।
कब्जे में ली गई सम्पत्तियों में फार्म हाउस, बैंक अकाउंट, जमीन, कॉमर्शियल सम्पत्ति, शेयर, सोना-चांदी आदि हैं।आयकर विभाग इसका प्रॉसीक्यूशन करेगा। किसी भी लेन-देन या सम्पत्ति खरीदने के लिए आय का स्रोत घोषित करने पर बेनामी एक्ट लागू नहीं होगा। जिसकी स्टाम्प ड्यूटी न भरी गई हो, दस्तावेज दर्ज न हुए हों ऐसी सम्पत्ति अघोषित मानी जाएगी। मोदी ने कहा कि सामान्य करदाताओं या खरीदार को घबराने की जरूरत नहीं है। नोटबंदी के बाद आयकर विभाग को बेनामी सम्पत्तियों को खोजने का आदेश दिया गया था।
बेनामी प्रॉपर्टी खोजने के लिए विभाग ने दो टीमें गठित की..... Read More


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