Thursday, 2 February 2017

बजट 2017 खास बातें: 3 लाख तक आय टैक्स फ्री, कालेधन पर कसा शिकंजा

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीज बजट 2017-18 पेश किया। इस बजट में जेटली ने नोटबंदी की मार से जूझ रहे वेतनभोगी मध्यवर्ग और छोटे कारोबारियों को राहत देते हुए इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किए हैं। अब तीन से पांच लाख रुपये तक की सालाना व्यक्तिगत आय वालों पर टैक्स की मौजूदा 10 प्रतिशत दर को घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया। इसके साथ ही 50 करोड़ रुपये तक का वार्षिक कारोबार करने वाली छोटी इकाइयों के लिए टैक्स की दर घटाकर 25 प्रतिशत कर दी।इस बार के आम बजट में रेलवे बजट को भी मिलाया गया है। इस लिहाज से यह ऐतिहासिक बजट है। इसके साथ ही आमतौर पर फरवरी के अंत में बजट पेश किया जाता है लेकिन इस बार इसे फरवरी माह के शुरू में ही पेश किया गया।
टैक्स दरों में बदलाव-वित्त मंत्री ने टैक्स छूट के लिए न्यूनतम आय की सीमा को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया है। इससे अब 3 लाख रुपये की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तीन लाख से 5 लाख रुपये की सालाना आय पर टैक्स की दर 10 से घटाकर 5 प्रतिशत की गई। 50 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये सालाना कमाने वाले लोगों को 10 प्रतिशत का अधिभार देना होगा। एक करोड़ रुपये से अधिक की वार्षिक आय पर 15 प्रतिशत का अधिभार जारी रहेगा
महिला एवं बाल कल्याण के लिए 1.84 लाख करोड़ रुपये
इस बजट में महिला और बाल कल्याण के लिए आवंटन एक लाख 56 हजार 528 करोड़ रुपये से बढ़ाकर एक लाख 84 हजार 632 करोड़ रुपये किया गया है। सरकार ने ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 500 करोड़ रुपए के आवंटन से गांवों में महिला शक्ति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। यह राशि ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कौशल विकास, रोजगार, डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य और पोषण के अवसरों के लिए 'वन स्टॉप' सामूहिक सहायता पर खर्च की जाएगी।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने की राष्ट्रव्यापी योजना के अंतर्गत छह हजार रुपए सीधे ऐसी गर्भवती महिला के बैंक खाते में जमा किए जाएंगे, जो किसी भी चिकित्सा संस्थान में बच्चे को जन्म देगी और अपने बच्चों का टीकाकरण कराएगी। 

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