Wednesday, 28 December 2016

पुराने नोटों को लेकर आज अध्यादेश को मंजूरी दे सकती है केंद्रीय कैबिनेट

नई दिल्ली- केंद्रीय कैबिनेट अमान्य हो चुके 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों के रखने की सीमा को लेकर आज अध्यादेश को मंजूरी दे सकती है। अध्यादेश के जरिए आरबीआई में सिर्फ कुछ विशेष मामलों में ही पुराने नोट जमा करने की छूट दी जा सकती है। इसके अलावा 30 दिसंबर के बाद पुराने नोट पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। अध्यादेश के जरिए लोगों के पास पुराने नोट रखने की सीमा तय की जा सकती है और अगर किसी के पास तय सीमा से ज्यादे पुराने नोट मिले तो उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है। पुराने नोट रखने की सीमा 10,000 रुपये तय की जा सकती है और इससे ज्यादा पाए जाने पर 50 हजार रुपये या बरामद राशि का 5 गुना जुर्माना लगाया जा सकता है।8 नवंबर को नोटबंदी के ऐलान के साथ ही सरकार ने यह भी कहा था कि पुराने नोट 31 मार्च तक जमा कराए जा सकते हैं। 30 दिसंबर तक बैंकों और डाक घरों में पुराने नोट जमा कराए जा सकते हैं जबकि इसके बाद यह नोट सिर्फ रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया में जमा कराए जा सकेंगे। हालांकि, बाद के नोटिफिकेशंस में यह उस तारीख का जिक्र नहीं है कि आरबीआई में कब तक पुराने नोट जमा कराए जा सकेंगे। केंद्रीय कैबिनेट आरबीआई में नोट जमा करने को लेकर आज अध्यादेश को मंजूरी दे सकती है। अध्यादेश के जरिए 31 मार्च 2017 तक पुराने नोटों को आरबीआई में जमा कराने की इजाजत दी जा सकती है लेकिन इसके लिए कई कड़ी शर्तें लगाई जा सकती हैं। इन शर्तों में विदेश में रहने वाले लोगों, सुदूर या दुर्गम स्थानों पर तैनात सेना या अर्धसैनिक बलों के लोगों को वाजिब वजह बताने के बाद पुराने नोट जमा कराने की इजाजत दी जा सकती है।

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