Monday, 19 December 2016

नोटबंदी: पुराने नोटों को बैंक में जमा करने पर सरकार का बड़ा फैसला

500 रुपये और 1000 रुपये के पुराने नोटों को बैंक में जमा करवाने को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने नई शर्त लगा दी है। अब पुराने नोट में 5000 रुपये से ज्यादा की रकम 30 दिसंबर तक एक खाते में सिर्फ एक बार ही जमा कर सकते हैं। जिसके खाते में पैसा जमा हो रहा है उसे बैंक को यह भी बताना होगा कि यह रकम अब तक जमा क्यों नहीं की गई थी। बैंक उसके जवाब से संतुष्ट होगा तभी रकम जमा की जाएगी।
रिजर्व बैंक द्वारा आज जारी अधिसूचना में कहा गया है कि आज से 30 दिसंबर तक एक बार में या किस्तों में पांच हजार रुपये से ज्यादा मूल्य के प्रतिबंधित नोट जमाकर्ता से पूछताछ के बाद ही उसके खाते में जमा किये जायेंगे। पूछताछ के समय बैंक के कम से कम दो अधिकारी मौजूद होंगे और पूरी पूछताछ ऑन रिकॉर्ड होगी। जमाकर्ता को यह बताना होगा कि उसने पुराने नोट इससे पहले क्यों नहीं जमा कराये। उसका जवाब संतोषजनक पाये जाने के बाद ही जमा स्वीकार किया जायेगा।
बैंकों से कहा गया है कि भविष्य में ऑडिट के मद्देनजर जमाकर्ता के जवाब का रिकॉर्ड रखा जाये। केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली में उसके खाते के साथ इस आशय का संकेतक संलग्न कर दिया जाये। साथ ही यह भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अब पांच हजार रुपये से ज्यादा की राशि एक ही बार बैंक में जमा करा सकेगा। पांच हजार रुपये तक जमा कराने पर प्रतिबंध नहीं होगा, लेकिन अलग-अलग किस्तों में जमा करायी गयी राशि का कुल मूल्य जैसे ही पांच हजार रुपये से ज्यादा होगा उस खाते में आगे कोई राशि जमा नहीं करायी जा सकेगी।
केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि जिन बैंक खातों में केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है उनमें अधिकतम 50 हजार रुपये ही जमा कराये जा सकेंगे। अधिसूचना के अनुसार, दूसरे के खाते में पुराने नोट जमा कराने के लिए केवाईसी जरूरी होगा। गौरतलब है कि नोटबंदी की घोषणा के समय 08 नवंबर को सरकार ने  .... आगे पढ़े 

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