Monday, 10 October 2016

इशरत जहां एनकाउंटर मामले में आईबी अफसरों पर नहीं चलेगा मुकदमा

अहमदाबाद- गुजरात के इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले में जांच कर रही सीबीआई को झटका लगा है। केंद्र ने आईबी (खुफिया ब्यूरो) के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर राजेंद्र कुमार और उनके तीन साथियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने से मना कर दिया है। कांग्रेस ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। वहीं इशरत की मां शमीमा कौसर के वकील ने कहा है कि इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जाएगी।
मामला 2004 का है। आईबी ने सूचना दी थी कि लश्कर-ए-तैयबा के चार आतंकी गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने की तैयारी में है। इसके बाद गुजरात पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 15 जून 2004 को इशरत, उसके दोस्त प्रणेश पिल्लई उर्फ जावेद शेख, दो संदिग्ध पाकिस्तानियों अमजद अली राणा और जीशान जौहर को मुठभेड़ में मार गिराया। सीबीआई का दावा है कि यह मुठभेड़ फर्जी थी। गुजरात पुलिस ने पहले चारों को हिरासत में लिया। फिर उन्हें मारकर उसे मुठभेड़ की शक्ल दे दी। राजेंद्र कुमार उस समय अहमदाबाद में आईबी के ज्वाइंट डायरेक्टर थे। उन पर हत्या का और उनके तीन साथियों एमके सिन्हा, टी मित्तल और राजीव वानखेड़े पर इशरत को बंधक बनाने समेत अन्य आरोप लगाए गए थे।
इशरत की मां ने कहा-हमें इंसाफ चाहिए। ........ 

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