
जीएसटी परिषद ने डेढ़ करोड़ तक के टर्नओवर वाले कारोबारियों को हर महीने रिटर्न दाखिल करने से छूट दे दी है. अब कारोबारियों को हर महीने नहीं बल्कि तीन महीने पर रिटर्न दाखिल करना होगा. इसके अलावा सरकार ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए रत्न और गहनों को जीएसटी नोटिफिकेशन के दायरे से बाहर कर दिया है. अब इसके लिए नया नोटिफिकेशन लाया जाएगा
मालूम हो कि जीएसटीएन में गड़बड़ी पर गौर करने के लिये बिहार के उप-मुख्यमंत्री सुशील मोदी की अगुवाई में मंत्रियों का समूह गठित किया गया है. सरकार ने 50 हज़ार रुपये से ज़्यादा की कीमत के सोने के ज़ेवर खरीदते समय पैन नंबर बताने की शर्त हटा दी है. यानी अब सरकारी निगरानी से डरे बिना जितना चाहे सोने के ज़ेवर खरीदा जा सकता है. पहले मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत यह जरूरी बना दिया गया था कि जेवर खरीदते समय पैन नंबर बताना जरूरी था. इस बड़े नियम के बाद सोना व्यापारियों को लग रहा था कि उनकी दीवाली चौपट हो जाएगी. क्योंकि लोग सरकार की नजर से बचने के लिए सोने के आभूषण नहीं खरीदेंगे. बैठक के बाद सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर बताया कि जीएसटी परिषद के निर्णयों से बिहार के कारोबारियों को सर्वाधिक लाभ मिला है.

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